आशीष ठाकुर असल में निकला हसीन सैफी, हिंदू युवती का किया यौन शोषण, उत्तर प्रदेश की दादरी पुलिस ने किया गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश राज्य में गौतम बुद्ध ज़िले के कोतवाली दादरी से लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। हसीन सैफी नामक 23 वर्षीय युवक ने झूठे हिंदू नाम के द्वारा एक हिन्दू महिला को फंसाया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए, पुलिस का ऐसा कहना है।

पीड़ित महिला ने कोतवाली दादरी में इस मामले की शिकायत दर्ज करते हुए हसीन सैफी पर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार रिश्ता बनाने से पहले सैफी ने महिला से कहा था कि वह आशीष ठाकुर है और धीरे धीरे उसने शारीरिक सम्बन्ध बनाने के प्रयत्न किये और अंत में उसका यौन उत्पीड़न किया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) दिनेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के बागेश्वर की रहने वाली पीड़िता कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर आई थी। बाद में वह सूरजपुर चली गई और वहां सनप्लास्ट कंपनी में नौकरी करने लगी।

कंपनी में उसकी मुलाकात दादरी निवासी आरोपी हसीन सैफी से हुई। महिला के साथ रिश्ता बनाने हेतु आरोपी ने खुद को आशीष ठाकुर नाम का एक हिंदू व्यक्ति बताया और उसके साथ दोस्ती कर ली। उसने फर्जी नाम से फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पीड़िता को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। शिकायत में महिला ने कहा कि सैफी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे दूसरी नौकरी दिलवाने में मदद करेगा लेकिन फिर उसने उस पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया।

कुछ समय पश्चात आरोपी सैफी ने दादरी इलाके में एक मकान भी किराए पर लिया और उसके साथ रहने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला से कहता रहा कि वह उससे शादी करेगा और नौकरी खोजने में उसकी मदद करेगा। जल्द ही, प्यार में फसायी पीड़िता को आरोपी उसके साथ यौन संबंध भी विकसित किए।

पीड़ित महिला को आरोपी की असली पहचान के बारे में तब पता चला जब उसके पिता दादरी के उस इलाके में पहुंचे जहां दोनों रुके थे और आरोपी के बारे में पूछताछ करने लगे। पड़ोसी भी उस शख्स के असली नाम से अनजान थे। इसके बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और उत्तर प्रदेश के अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों के तहत, मुकदमा दर्ज कर लिया है। सम्बंधित आरोपी को कल यानि सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और बाद में उसे जेल भेज दिया गया।

We Need Your Support

Your Aahuti is what sustains this Yajna. With your Aahuti, the Yajna grows. Without your Aahuti, the Yajna extinguishes.
We are a small team that is totally dependent on you.
To support, consider making a voluntary subscription.

UPI ID - rashtrajyotiupi@icici, rashtrajyoti@hdfcbank, rashtrajyoti@kotak, 75years@icici


Subscribe to us on YouTube

Related Posts

Support Us. Give Ahuti in Yajna.
Support Us. Give Ahuti in Yajna.
Support Us. Give Ahuti in Yajna.
Support Us. Give Ahuti in Yajna.
spot_img

Most Read

Latest

Categories

Share This

Share This

Share this post with your friends!